नाबालिग पीड़िता से विवाह पर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म केस रद्द किया

नाबालिग पीड़िता से विवाह पर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म केस रद्द किया

नैनीताल उच्च न्यायालय ने टिहरी गढ़वाल में दर्ज एक नाबालिग दुष्कर्म मामले को रद्द कर दिया है। अदालत ने पाया कि आरोपी युवक और पीड़िता अब शादीशुदा हैं और उनका विवाह विधिवत पंजीकृत हो चुका है।

मामला मई 2021 का है, जब पीड़िता की मां ने युवक पर नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। उस समय युवक पर आईपीसी व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा चल रहा था।

हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष युवक और युवती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये पेश हुए। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2024 को उनकी शादी हो चुकी है और वे पति-पत्नी के रूप में खुशी-खुशी रह रहे हैं।

अदालत ने माना कि जब दोनों पक्ष अब वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो कार्रवाई जारी रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इसलिए कोर्ट ने विशेष पॉक्सो अदालत टिहरी गढ़वाल में चल रही पूरी कार्यवाही को समाप्त करने का आदेश दिया।

वर्तमान में युवती की उम्र 22 वर्ष है और वह अपनी मर्जी से विवाह कर चुकी है। कोर्ट ने कहा कि मामले को जारी रखना दोनों पक्षों को “पूर्ण न्याय से वंचित करना” होगा।

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