उत्तराखंड पुलिस भर्ती आयु सीमा राहत: हाई कोर्ट का 30 जुलाई का निर्णय

उत्तराखंड पुलिस भर्ती आयु सीमा राहत: हाई कोर्ट का 30 जुलाई का निर्णय

नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की। चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर 2024 में घोषित 2000 पुलिस पदों की भर्ती में आयु छूट की मांग की है।

20 अक्टूबर 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी, और इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए 1550 नए पदों के साथ-साथ 2021-22 और 2022-23 के 450 रिक्त पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। चयन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि पिछली भर्तियों में देरी के कारण उनकी आयु सीमा बढ़ गई है, जिससे उन्हें भर्ती में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाया।

रोशन सिंह ने मांग की कि वर्तमान आयु सीमा (18-22 वर्ष) को बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार हर साल भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं करती। उन्होंने बताया कि सरकार को इस संबंध में कई बार प्रस्ताव दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट अब 30 जुलाई को इस मामले पर अंतिम निर्णय सुनाएगा।

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